ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिय दस्तावेज

 

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) आवेदन करने के लिए आपको मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आप इन्हें स्कैन करके सारथी (Parivahan) पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं


 

1. पहचान का प्रमाण (Identity Proof) - कोई भी एक

  • आधार कार्ड (सबसे बेहतर विकल्प)

  • वोटर आईडी कार्ड

  • पासपोर्ट

  • पैन कार्ड (PAN Card)

  • राशन कार्ड

2. पते का प्रमाण (Address Proof) - कोई भी एक

  • आधार कार्ड

  • वोटर आईडी कार्ड

  • बिजली या पानी का बिल (नवीनतम)

  • एलआईसी (LIC) पॉलिसी बॉण्ड

  • घर का रेंट एग्रीमेंट (यदि लागू हो)

3. आयु का प्रमाण (Age Proof) - कोई भी एक

  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

  • पैन कार्ड

  • पासपोर्ट


अन्य आवश्यक दस्तावेज (Other Requirements):

  • पासपोर्ट साइज फोटो: 3 से 4 हाल की खींची गई फोटो।

  • हस्ताक्षर (Signature): सफेद कागज पर किए गए हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी।

  • फॉर्म 1 (Self-Declaration): शारीरिक फिटनेस के लिए स्व-घोषणा पत्र (यह पोर्टल पर ही ऑनलाइन भर सकते हैं)।

  • मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1-A): यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है या आप कमर्शियल (Transport) लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित फॉर्म 1-A अनिवार्य है।



 

आवेदन की प्रक्रिया (Process):

  1. लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence): सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए स्लॉट बुक करके ऑनलाइन टेस्ट देना होता है।

  2. पक्का लाइसेंस (Permanent Licence): लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद और 6 महीने के भीतर आप पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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